अगर आपने कभी बैंक में चेक जमा किया हो और आपके मन में यह डर रहा हो कि कहीं कोई जाली सिग्नेचर वाला चेक आपके खाते से पैसे न निकाल ले? तो अब राहत की खबर है। केरल हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि अगर बैंक जाली सिग्नेचर वाला चेक क्लियर करता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ग्राहक की थोड़ी-बहुत लापरवाही भी बैंक की गलती को नहीं ढक सकती। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में ग्राहकों के हक में अहम फैसला सुनाया है। यह पूरा मामला 47 चेक से जुड़ा है जिन पर जाली सिग्नेचर करके पैसे निकाले गए थे। इसमें से 32 चेक थर्ड पार्टी को दिए गए, जिससे पैसे वापस मिलना मुश्किल हो गया, जबकि 15 अकाउंट-पेयी चेक थे, इसलिए उनका पैसा वापस लाया जा सका।