केंद्र सरकार ने नया सोशल सिक्योरिटी कोड (सीएसएस) लागू कर दिया है। इसके बावजूद ईपीएफ एक्ट का वजूद बना रहेगा। सीएसएस के सेक्शन 164 (3) एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजंस एक्ट, 1952 या ईपीएफ एक्ट को निरस्त करने का प्रावधान है। लेकिन, सरकार ने अभी इस क्लॉज को नोटिफाय नहीं किया है।
