ATM Withdrawal Rule : एटीएम से पैसे निकालने या उनके जरिये गैर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए रिजर्व बैंक (RBI) की अपनी गाइडलाइंस हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्डहोल्डर्स के लिए एटीएम ट्रांजेक्शंस पर मंथली सीमा लगी हुई है। इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन पर फीस लगती है। हालांकि, हाल के दौर में एटीएम की ट्रांजेक्शन फीस के नियमों को लेकर खासी चर्चाएं हो रही है। इनमें से कई को सरकार फर्जी खबरें बताकर खारिज कर चुकी है। हाल में ऐसा ही एक डराने वाला दावा किया गया था...
इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मेसेज के मुताबिक, एटीएम से 4 बार से अधिक पैसे निकालने पर 150 रुपये टैक्स और 23 रुपये सर्विस चार्ज मिलाकर कुल 173 रुपये कटेंगे। दावा है कि 1 जून के बाद से ही सभी बैंकों पर यह लागू हो चुका है। मेसेज में सरकार को कोसते हुए कहा जा रहा है कि हर बात पर टैक्स लिया जा रहा है। यह भी कहा है कि चुप ना बैठें और ये मैसेज आगे भेजें।
प्रेस एन्फोर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज की हकीकत बताई है। पीआईबी ने साफ कहा है कि यह मेसेज पूरी तरह से फर्जी है। इसके मुताबिक, किसी के भी खाते से 4 ट्रांजेक्शन के बाद 173 रुपये नहीं काटे जा रहे हैं। पीआईबी ने बताया कि एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं इसके बाद अधिकतम 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन या कोई टैक्स होने पर वह अलग से देना होगा।
कितने ट्रांजेक्शन हैं फ्री
RBI की वेबसाइट के अनुसार हर ग्राहक को अपने बैंक के एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन (वित्तीय और गैर-वित्तीय ट्रांजेक्शन) हर महीने मिलते हैं। वहीं दूसरे बैंक के एटीएम के मामले में मेट्रो शहरों में 3 और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन मिलती हैं। इन मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा खत्म होने के बाद ग्राहकों पर 1 जनवरी 2022 से 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन का चार्ज लग रहा है। अगर कोई टैक्स है तो उसका भुगतान अलग से करना होता है।