भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 'लोन और एडवांसेज' और 'कस्टमर प्रोटेक्शन' से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सुपरवायजरी इवैल्यूएशन (ISE 2022) के लिए इसका वैधानिक निरीक्षण किया था।