RBI का बड़ा एक्शन, कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया प्रतिबंध, ये काम नहीं कर पाएगा बैंक

RBI की ओर से कहा गया कि बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन लोन को समायोजित करने की अनुमति है

अपडेटेड Apr 23, 2024 पर 10:46 PM
आरबीआई ने कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है।

Konark Urban Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है। RBI ने अब एक बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही बिना अनुमति के अब कई काम की इजाजत बैंक को नहीं होगी। RBI की ओर से मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही बैंक से पैसा निकालने सहित कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। बैंक पर ये प्रतिबंध उसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं।

प्रतिबंध लगाए गए

पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि में से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रतिबंध 23 अप्रैल, 2024 (मंगलवार) को कारोबार बंद होने के समय से लागू हो गए।


ये काम नहीं कर पाएगा बैंक

लगाए गए प्रतिबंधों के साथ बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना किसी भी लोन और एडवांस को मंजूरी या नवीनीकृत नहीं कर सकता है, कोई इंवेस्टमेंट नहीं कर सकता है, कोई देनदारी ट्रांसफर नहीं कर सकता है या अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है।

ये इजाजत नहीं

RBI की ओर से कहा गया, “बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन लोन को समायोजित करने की अनुमति है।”

नहीं हुआ है लाइसेंस रद्द

आरबीआई ने कहा कि बैंक पर प्रतिबंध को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कामकाज करना जारी रखेगा।

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