रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के मामले में तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, इन बैंकों में पुणे का वालचंद नगर सहकारी बैंक, दहानू रोड जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ऑफ महाराष्ट्र और देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।
रिजर्व बैंक ने देविका बैंक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि को-ऑपरेटिव बैंक ने एक ऐसी इकाई की कैश-क्रेडिट (सीसी) फैसिलिटी रिन्यू की, जिसका मालिकाना हक बैंक के डायरेक्टर के भाई की पत्नी के पास था। इस आधार पर बैंक को नोटिस भेजकर पूछा गया कि निर्देशों के उल्लंघन में उसके खिलाफ क्यों नहीं जुर्माना लगाया जाना चाहिए? बैक के जवाब के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें केंद्रीय बैंक के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है।
दाहनू रोड जनता बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि इस को-ऑपरेटिव ने निर्देशों का उल्लंघन कर चंदा दिया था। इस सिलसिले में मिले जवाब से रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि को-ऑपरेटिव बैंक ने रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया, लिहाजा उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
एक और कोऑपरेटिव बैंक वालचंद नगर सहकारी बैंक पर 4 लाख का जुर्माना लगााया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को यूनीक कस्टमर आईडी कोड मुहैया कराने में नाकाम रहा और उसने तय अवधि में खातों की रिस्क कैटगरी की समीक्षा भी नहीं की। इस सिलसिले में बैंक को नोटिस जारी किया गया, जिसका जबाव मिलने के बाद रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक ने वास्तव में नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद, को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया।