महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और थिएटर-सिनेमाघर को 24 घंटे और सातों दिन खुले रखने की मंजूरी दे दी है। यह आदेश श्रम, उद्योग, ऊर्जा और खनन विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य राज्य के व्यापार को नई गति देना है। इससे पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से 24 घंटे संचालन को लेकर विभिन्न शंकाएं और विरोध थे, लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन प्रतिष्ठानों को बिना किसी समय सीमा के संचालित किया जा सकता है।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह नियम शराब बेचने और परोसने वाली दुकानों जैसे बार, पब, वाइन शॉप्स, डांस बार और परमिट रूम पर लागू नहीं होगा। ये प्रतिष्ठान पुराने समय नियमों के अनुसार ही खुलेंगे। इस फैसले के तहत कर्मचारियों को हर हफ्ते लगातार 24 घंटे की छुट्टी देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2017 के तहत लागू किया गया है ताकि कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहें।
इस फैसले से मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहरों में देर रात तक शॉपिंग और मनोरंजन की मांग पूरी होगी। व्यापारियों को भी अब अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इससे कारोबारियों और ग्राहकों दोनों को लाभ होगा और महाराष्ट्र की नाइट लाइफ को भी बढ़ावा मिलेगा।