RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India -RBI) ने तमिलनाडु स्थित मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Musiri Urban Co-Operative Bank) पर वित्तीय स्थिति बिगड़ने के चलते कई तरह की पाबंदी लगा दी है। इन पाबंदियों के तहत बैंक के ग्राहक अपने अकाउंट से सिर्फ 5000 रुपये तक निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि सहकारी बैंक पर यह पाबंदी 3 मार्च को कारोबार बंद होने से 6 महीने तक लागू रहेगी। इस दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी।
पाबंदी लगी होने पर बैंक बैंक किसी को किसी भी तरह का लोन नहीं देगा। कोई भी इस बैंक में निवेश नहीं कर सकता है। इसके साथ ही बैंक रुपयों के उधार से सम्बंधित किसी भी दायित्व को वहन नहीं कर सकता है।
बैंक अन्य चीजों के अलावा अपनी किसी भी संपत्ति का निपटारा भी नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि विशेष रूप से सभी सेविंग बैंक या करेंट अकाउंट या डिपॉजिटर के किसी अन्य अकाउंट में कुल शेष राशि के 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक पाबंदी के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रख सकते हैं।
निर्देशों में हो सकता है बदलाव
RBI का कहना है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। RBI का ये भी कहना है कि परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार किया जा सकता है।
इन बैंकों पर लग चुकी है पाबंदी
बता दें कि इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन 5 सहकारी बैंकों पर पाबंदी लगाई है। उनमें HCBL को-ऑपरेटिव बैंक, लखनऊ (HCBL Co-operative Bank) , आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (Adarsh Mahila Nagari Sahakari Bank Maryadit), शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर-कर्नाटक (Shimsha Sahakara Bank Niyamitha), उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा-आंध्र प्रदेश (Uravakonda Co-operative Town Bank Ltd) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज-महाराष्ट्र (Shankarrao Mohite Patil Sahakari Bank) शामिल हैं।