भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 3 सहकारी बैंकों पर नियमों नहीं मानने के कारण जुर्माना लगाया है। RBI ने जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक (Jalgaon People’s Co-operative Bank) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल बैंक ने 31 मार्च 2022 तक की इस बैंक की फाइनेंशियल हालत को जानने के बाद बैंक पर जुर्माना लगाया है।
इस कारण जलगांव बैंक पर लगाया जुर्माना
सहकारी बैंक के नियमों के मुताबिक जलगांव बैंक ने कुछ खातों को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) की केटेगरी में नहीं डाला था। साथ ही बैंक ने ग्राहकों को बिना बताए न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर चार्ज काटा हुआ था। इन सभी कारणों से आरबीआई ने बैंक पर जुर्माना लगाया है।
इन बैंकों पर भी लगाया जुर्माना
जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक के अलावा RBI ने अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Andaman & Nicobar State Co-operative Bank) और हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Hisar Urban Cooperative Bank Ltd) पर भी नियमों को नहीं मानने के कारण जुर्माना लगाया है। अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 3 लाख की पेनाल्टी लगाई है।
नियमों का नहीं कर रहे थे पालन
ये तीनों बैंक RBI के बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। RBI इन तीनों बैंकों के ग्राहकों के साथ की गई किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन में कमी के आधार पर जुर्माना नहीं लगाया है। उन ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी पर भी सवाल खड़ा करना नहीं है।
हरियाणा के इस बैंक पर भी हाल में लगा जुर्माना
RBI ने 23 सितंबर को हरियाणा के हिसार स्थित हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआई के मुताबिक हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 और धारा 35ए और धारा 36(1) को नहीं मानने के कारण जुर्माना लगाया गया।