बैंकों में लॉकर की सुविधा को इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए एक अहम अपडेट है। दरअसल बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 30 जून तक संशोधित लॉकर एग्रीमेंट पर अपने साइन करने होंगे। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए बैंकों के लिए रिन्यूबल की डेट को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। इसके तहत 30 जून 2023 तक 50 फीसदी काम निपटाया जाना है।
SBI ने जारी किया ग्राहकों के लिए अलर्ट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को एक अपडेट देते हुए कहा कि हम अपने अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी ब्रांच से कॉन्टैक्ट करें और संशोधित लॉकर एग्रीमेंट को साइन करें। इसे लेकर SBI ने एक ट्वीट भी किया है। एसबीआई ने ग्राहकों के अधिकार को शामिल करते हुए एक संशोधित लॉकर एग्रीमेंट जारी किया है। बैंक ने अपने ग्राहकों से ऐसा अनुरोध किया है कि वे अपनी ब्रांच से कॉन्टैक्ट करें और लागू होने वाले संशोदित लॉकर समझौते को पूरा करें।
इस वजह से SBI ने बढ़ा दी थी डेट लिमिट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने जनवरी में बैंकों के लिए सुरक्षित जमा लॉकर धारकों के साथ संशोधित समझौते करने की समय सीमा को दिसंबर के अंत तक बढ़ा दिया था। इसकी वजह यह है कि अभी भी कई सारे ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने इसे पूरा नहीं किया है। अगस्त 2021 में, आरबीआई ने बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अलग अलग डेवलेपमेंट, कस्टमर्स की शिकायतों और उससे मिले फीडबैक के मद्देनजर बैंकों को 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर धारकों के साथ संशोधित समझौते करने के लिए कहा था।
अभी तक ग्राहकों ने नहीं किया है साइन
RBI ने अपने एक बयान में कहा है कि अभी भी कई सारे ग्राहकों ने संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा बैंकों ने अभी तक ग्राहकों को तय तारीख से पहले ऐसा करने के बारे में इंफॉर्म नहीं किया है। इसके अलावा RBI ने यह भी कहा कि कई सारे बैंक ग्राहकों को ऐसा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ स्टाम्प पेपर की व्यवस्था, एग्रीमेंट का इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूशन, ई-स्टांपिंग, और ग्राहक को किए गए समझौते की एक प्रति भी देनी होगी।