UPI से किसी गलत अकाउंट में भेज दिए हैं पैसे, 2 दिन के भीतर आ जाएंगे वापस, जानें कैसे

कभी-कभी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इस पर RBI ने एक गाइडलाइन जारी की है। जानिए इस गाइडलाइन में क्या है खास

अपडेटेड Sep 30, 2022 पर 10:00 AM
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UPI या नेट बैंकिंग करने के बाद स्मार्टफोन पर जो मैसेज मिला है। से सेव करके रखें। इसे कभी भी डिलीट न करें।

UPI या नेट बैंकिंग के जरिए मनी ट्रांजैक्शन यानी रुपयों पैसों के लेन देन काफी आसान हो गया है। UPI के जरिए आप महज कुछ सेकंड भीतर किसी के भी अकाउंट या मोबाइल नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ ही यह सर्विस पूरी तरह से फ्री है। लेकिन इसका चलन जितना तेजी से बढ़ा है। वहीं एक छोटी सी गलती होने पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कई बार इसमें हमें समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

कभी –कभी ऐसा होता है कि मनी ट्रांजैक्शन के समय किसी के गलत अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। इस मामले में RBI ने हाल ही में एक गाइडलाइंस तैयार की है। जिसके तहत 24 घंटे के भीतर आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान


UPI या नेट बैंकिंग करने के बाद स्मार्टफोन पर जो मैसेज मिला है। से सेव करके रखें। इसे कभी भी डिलीट न करें। इस मैसेज में PPBL नंबर होता है। पैसे रिफंड लेने के लिए इस नंबर की जरूरत पड़ती है। RBI ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि अगर आपने गलती से किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही एक एक पत्र लिखकर बैंक में भी देना होगा। इसमें आपको अकाउंट नंबर, नाम, जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए उसकी पूरी डिटेल देनी होगी।

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हेल्पनाइन नंबर पर करें कॉल

गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाने पर सबसे पहले इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर पर देनी चाहिए। बैंक मे फोन करके आपको गलत ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल देना चाहिए। ऐसे मामलों में आप रिसीवर के ब्रांच में जाकर मैनेजर से भी बात कर सकते हैं। उनसे पैसा वपस भेजने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे बैंक का मैनेजर भी रिसीवर से बात करेगा और आपका पैसे वापस करने में मदद कर सकता है।

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