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HC का बड़ा फैसला! इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी को नहीं मिलेगा पूरा पैसा, कानूनी हकदार भी कर सकते हैं क्लेम

HC: इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी पूरे पैसे का हकदार नहीं होगा। कानूनी उत्तराधिकारी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा क्लेम कर सकते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें बेटे ने शादी से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जिसमें मां को नॉमिनी बनाया। व्यक्ति की मृत्यु के बाद मां और पत्नी के बीच इंश्योरेंस क्लेम को लेकर विवाद हुआ

Edited By: Sheetalअपडेटेड Mar 05, 2025 पर 9:42 AM
HC का बड़ा फैसला! इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी को नहीं मिलेगा पूरा पैसा, कानूनी हकदार भी कर सकते हैं क्लेम
HC: इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी पूरे पैसे का हकदार नहीं होगा। कानूनी उत्तराधिकारी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा क्लेम कर सकते हैं।

HC: इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी पूरे पैसे का हकदार नहीं होगा। कानूनी उत्तराधिकारी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा क्लेम कर सकते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें बेटे ने शादी से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जिसमें मां को नॉमिनी बनाया। व्यक्ति की मृत्यु के बाद मां और पत्नी के बीच इंश्योरेंस क्लेम को लेकर विवाद हुआ। जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी व्यक्ति को इंश्योरेंस अमाउंट पर पूरा हक नहीं होगा, अगर मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी (हकदार) अपना दावा करते हैं।

क्या कहा कोर्ट ने?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस अधिनियम, 1938 की धारा 39 का मतलब यह नहीं है कि यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 जैसे कानूनों को खत्म कर सकता है। यह फैसला नीलव्वा उर्फ नीलम्मा बनाम चंद्रव्वा उर्फ चंद्रकला उर्फ हेमा और अन्य मामले में आया है। इस केस में इंश्योरेंस अमाउंट के असली हकदारों को लेकर विवाद चल रहा था।

कानूनी उत्तारधिकारी कर सकता है दावा

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