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सरकारी नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID के लिए अनिवार्य होगा Birth Certificate, मोदी सरकार बदल रही है नियम

Birth Certificate: केंद्र सरकार बर्थ सर्टिफिकेट को हर जगह अनिवार्य करने वाली है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 29, 2022 पर 12:35 PM
सरकारी नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID के लिए अनिवार्य होगा Birth Certificate, मोदी सरकार बदल रही है नियम
Birth Certificate: केंद्र सरकार बर्थ सर्टिफिकेट को हर जगह अनिवार्य करने वाली है।

Birth Certificate: केंद्र सरकार बर्थ सर्टिफिकेट को हर जगह अनिवार्य करने वाली है। सरकार सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वोटर लिस्ट, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आदि के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के इस्तेमाल को जरूरी करने वाली है। सरकार बर्थ और डेथ से जुड़े Registration Birth and Death (RBD) Act – 1969 में बदलाव करने वाली है। ये 7 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।

बर्थ सर्टिफिकेट के बदल जाएंगे ये नियम

एक्ट में प्रस्तावित बदलाव होने के बाद अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे मृतक के रिश्तेदार के अलावा स्थानीय रजिस्ट्रार को मृत्यु का कारण बताते हुए सभी मृत्यु प्रमाणपत्रों की एक कॉपी देंगे। हालांकि, आरबीडी अधिनियम 1969 के तहत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण पहले से ही अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। सरकार स्कूलों में एडमिशन और शादी के रजिस्ट्रेशन जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर पालन करने में सुधार करना चाहती है।

इन सभी जगह जरूरी होगा बर्थ सर्टिफिकेट

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