Birth Certificate: केंद्र सरकार बर्थ सर्टिफिकेट को हर जगह अनिवार्य करने वाली है। सरकार सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वोटर लिस्ट, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आदि के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के इस्तेमाल को जरूरी करने वाली है। सरकार बर्थ और डेथ से जुड़े Registration Birth and Death (RBD) Act – 1969 में बदलाव करने वाली है। ये 7 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
