Gold BIS: सरकार ने 2026 के रिवीजन के तहत देश के कई और जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। अब इन जिलों में ज्वैलर्स बिना BIS हॉलमार्क वाली सोने की ज्वैलरी नहीं बेच सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से ग्राहकों को नकली या कम शुद्धता वाले सोने से बचाने में मदद मिलेगी और ज्वैलरी बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।
