Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सीनियर सिटीजन को राहत दी है। बजट 2025-26 में वित्तमंत्री ने 29 अगस्त 2024 के बाद राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से पैसा निकालने को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। वह सीनियर सिटीज जो 24 अगस्त के दिन या उसके बाद NSS से अपना पैसा निकालते हैं तो उन्हें उस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। NSS से निकाला गया पैसा टैक्स फ्री होगा। सरकार ने यह कदम उन सीनियर सिटीजन को राहत देने के लिए उठाया है, जिनके NSS खातों पर अब ब्याज नहीं मिल रहा है। वह अपना पैसा एनएसएस से निकाल रहे हैं।
सीनियर सिटीजन को सरकार ने दिया तोहफा
NSS पर छूट के अलावा सरकार ने NPS वत्सल्य अकाउंट को भी सामान्य NPS खातों के समान टैक्स फायदा देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, यह फायदा कुछ लिमिटेशन के साथा दिया जाएगा। इस कदम से सीनियर सिटीजन को सेविंग स्कीम से पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा।
बीते साल ही सरकार ने नेशनल सेविंग स्कीम के लिए बनाए थे नए नियम
बीते साल फाइनेंस मिनिस्ट्री पुराने स्मॉल सेविंग अकाउंट को लेकर नियम बनाए थे। ये नियम उन स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट के लिए थे, जो 1990 से पहले के खुले हुए हैं। वित्त मंत्रालय (MoF) ने पोस्ट ऑफिस की नेशनल स्मॉल सेविंग (NSS) योजनाओं के तहत अवैध रूप से खोले गए अकाउंट्स को नियमित करने के निर्देश दिये थे। ये नियम 21 अगस्त 2024 को जारी किये गए थे।
सरकार ने बीते साल 2 अप्रैल 1990 से पहले खोले गए खातों के लिए निर्देश जारी किये थे। 2 अप्रैल 1990 से पहले खोले गए खातों पर मौजूदा योजना की दर के अनुसार ब्याज मिलेगा, जबकि दूसरे खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA) की दर से ब्याज दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 के बाद दोनों अकाउंट्स पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 2 अप्रैल 1990 के बाद खोले गए खातों पर मौजूदा दर के अनुसार ब्याज मिलेगा, जबकि दूसरे खाते पर POSA की दर लागू होगी। 1 अक्टूबर 2024 के बाद दोनों अकाउंट्स पर ब्याज दर शून्य हो जाएगी। दो से अधिक खाते होने पर किसी भी अतिरिक्त खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन जमा की गई बेसिक अमाउंट वापस किया जाएगा।