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Union Budget 2026: नए सिस्टम में भी मिलें होम लोन के टैक्स बेनिफिट, NPS से पूरा 80% विदड्रॉल बने टैक्स-फ्री

Budget 2026: बजट को लेकर एक मुख्य मांग यह भी है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) का फायदा नए टैक्स सिस्टम में भी दिया जाए। यह होम लोन पर टैक्स बेनिफिट से जुड़ा है। यह भी मांग है कि रिटायरमेंट के लिए टैक्स डिडक्शन केवल NPS तक सीमित न रहें

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Jan 30, 2026 पर 2:07 PM
Union Budget 2026: नए सिस्टम में भी मिलें होम लोन के टैक्स बेनिफिट, NPS से पूरा 80% विदड्रॉल बने टैक्स-फ्री
लगभग 26% टैक्सपेयर्स अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम के साथ बने हुए हैं।

बजट 2026 के जरिए नए इनकम टैक्स सिस्टम में और सुधार किए जाने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। ClearTax के फाउंडर और CEO, अर्चित गुप्ता का कहना है कि नया सिस्टम अब ज्यादा टैक्सपेयर्स के लिए पसंदीदा विकल्प बनकर उभरा है। लेकिन कुछ मुख्य स्ट्रक्चरल कमियों के कारण टैक्सपेयर्स का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इससे दूर है। ClearTax के डेटा के अनुसार, नया टैक्स सिस्टम अब 25 लाख रुपये से कम कमाने वाले व्यक्तियों के लिए बिना किसी शक के एक अच्छा विकल्प है। इसका कारण कम स्लैब्स और कम कंप्लायंस हैं।

लेकिन लगभग 26% टैक्सपेयर्स अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम के साथ बने हुए हैं। अर्चित गुप्ता का कहना है कि यह बदलाव का विरोध नहीं है। कई सारे टैक्सपेयर्स का पूरा फाइनेंशियल लाइफसाइकिल HRA और होम लोन जैसे पुराने फायदों के इर्द-गिर्द बना हुआ है। पुराने से नए टैक्स सिस्टम में स्विच करने से उनके द्वारा क्रिएट किए गए लॉन्ग-टर्म वेल्थ स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है।

नए टैक्स सिस्टम में भी जुड़े होम लोन के फायदे

बजट 2026 को लेकर एक मुख्य मांग यह भी है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) का फायदा नए टैक्स सिस्टम में भी दिया जाए। होम लोन लेने वाले करदाता सेक्शन 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज पेमेंट पर हर वित्त वर्ष 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अभी यह फायदा पुराने टैक्स सिस्टम में ही मिलता है। होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन, सेक्शन 80C के तहत क्लेम किया जा सकता है।

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