घर के रेंट पर टीडीएस के नियम सेक्शन 194-आई के तहत आते हैं। फाइनेंस एक्ट, 2025 के जरिए इसमें बड़ा बदलाव किया गया। FY25 तक घर का सालाना किराया 2.4 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 10 फीसदी के रेट से टीडीएस लागू होता था। FY26 से घर का रेंट किसी महीने 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर टीडीएस लागू होता है। अगर यह अमाउंट (50,000 से ज्यादा) पूरे महीने के लिए हो या महीने के कुछ हिस्से को लिए टीडीएस लागू होगा।
