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Budget 2026: जानिए पिछले यूनियन बजटों में टीडीएस और टीसीएस के नियमों में बदलाव से टैक्सपेयर्स को क्या-क्या फायदे हुए

FY25 तक घर का सालाना किराया 2.4 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 10 फीसदी के रेट से टीडीएस लागू होता था। FY26 से घर का रेंट किसी महीने 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर टीडीएस लागू होता है। इसका ऐलान सरकार ने पिछले यूनियन बजट में किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 27, 2026 पर 7:21 PM
Budget 2026: जानिए पिछले यूनियन बजटों में टीडीएस और टीसीएस के नियमों में बदलाव से टैक्सपेयर्स को क्या-क्या फायदे हुए
टीसीएस को सैलरी पर लगने वाले टैक्स के साथ सेट-ऑफ किया जा सकता है।

घर के रेंट पर टीडीएस के नियम सेक्शन 194-आई के तहत आते हैं। फाइनेंस एक्ट, 2025 के जरिए इसमें बड़ा बदलाव किया गया। FY25 तक घर का सालाना किराया 2.4 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 10 फीसदी के रेट से टीडीएस लागू होता था। FY26 से घर का रेंट किसी महीने 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर टीडीएस लागू होता है। अगर यह अमाउंट (50,000 से ज्यादा) पूरे महीने के लिए हो या महीने के कुछ हिस्से को लिए टीडीएस लागू होगा।

टीडीएस-फ्री हाउस रेंट की लिमिट 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख

इस बदलाव से टीडीएस-फ्री रेंट की लिमिट 2.4 लाख रुपये से बढ़कर 6 लाख रुपये हो गई है। इससे मकानमालिक को टीडीएस के बगैर हर महीने ज्यादा रेंट मिलने का रास्ता खुल गया। सेक्शन 194-IB के तहत इंडिविजुअल या एचयूएफ की तरफ से टैक्स ऑडिट के तहत कवर नहीं होने वाले टीडीएस रेट को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है। इससे मकानमालिक को राहत मिली है।

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