Income Tax Changes: इनकम टैक्स एक्ट, 2025 इस साल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह छह दशक पुराने टैक्स कानून की जगह लेगा। 2026-27 के बजट में घोषित टैक्स कानूनों में बदलावों को इस नए कानून में शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। इसमें आने वाले साल के लिए सरकार की वित्तीय रणनीति का खुलासा किया गया है। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। इसे जुलाई 2025 में नोटिफाई किया गया था।
रविवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा, "यह (डायरेक्ट टैक्स कोड) रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया है। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। आसान इनकम टैक्स नियम और फॉर्म जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे। इससे टैक्सपेयर्स को इसकी जरूरतों से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।"
उन्होंने आगे कहा कि फॉर्म इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आम नागरिक बिना किसी कठिनाई के उनका पालन कर सकें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 रेवेन्यू-न्यूट्रल है। इसमें टैक्स दरों में कोई बदलाव शामिल नहीं है। इसने केवल डायरेक्ट टैक्स कानूनों को आसान बनाया है। साथ ही अस्पष्टताओं को दूर किया है और मुकदमेबाजी की गुंजाइश को कम किया है।
पिछले साल के केंद्रीय बजट (2025-26) में सरकार ने वेतनभोगी वर्ग को राहत देने और खर्च करने योग्य आय को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत पर्सनल इनकम टैक्स व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। बजट 2025 में नई व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की आय (यानी ₹1 लाख प्रति माह की औसत आय, कैपिटल गेन जैसी विशेष दर वाली आय को छोड़कर) टैक्स फ्री कर दी गई थी।
₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण वेतनभोगी टैक्सपेयर्स के लिए यह सीमा ₹12.75 लाख थी। यह मध्यम वर्ग के टैक्स को काफी कम करने और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ने के लिए किया गया था। इससे नई संरचना के तहत घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिला।
केंद्रीय बजट 2025 ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब को काफी बढ़ाया। ₹4 लाख तक की वार्षिक आय को टैक्स-फ्री कर दिया गया। इसमें 30 प्रतिशत की उच्चतम दर केवल ₹24 लाख से ऊपर लागू होगी। 2025 के बजट में एक नए इनकम टैक्स बिल को पेश करके स्ट्रक्चरल टैक्स सुधार भी किया गया। इसका मकसद भारत के टैक्स कोड को आसान बनाना और मॉडर्न बनाना था।
नए टैक्स सिस्टम में यूनियन बजट 2025 ने टैक्स रेट स्ट्रक्चर को इस तरह रिवाइज किया:-
8-12 लाख रुपये- 10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपये- 15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपये- 20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपये- 25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से ऊपर- 30 प्रतिशत