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Budget 2026 Wishlist: पति-पत्नी के ज्वाइंट रिटर्न फाइल करने से घट सकती है टैक्स लायबिलिटी, जानिए कैसे

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पति-पत्नी को ज्वाइंट रिटर्न फाइल का ऑप्शन देने की सलाह दी है। अमेरिका, जर्मनी और पुर्तगाल में पति और पत्नी को ज्वाइंटी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाजत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 14, 2026 पर 9:13 PM
Budget 2026 Wishlist: पति-पत्नी के ज्वाइंट रिटर्न फाइल करने से घट सकती है टैक्स लायबिलिटी, जानिए कैसे
आईसीएआई ने अपने सुझाव में कहा है कि पति और पत्नी को वैलिड पैन के साथ ज्वाइंट रिटर्न फाइलिंग की इजाजत दी जा सकती है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को यूनियन बजट को लेकर एक खास सलाह दी है। उसने पति-पत्नी को ज्वाइंट रिटर्न फाइल का ऑप्शन देने की सलाह दी है। अभी पति और पत्नी को अलग-अलग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में पति और पत्नी में से दोनों 4 लाख रुपये के बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन के हकदार होते हैं। नई रीजीम में दोनों में से प्रत्येक 2.5 लाख रुपये के बेसिक एग्जेम्प्शन के हकदार होते हैं।

ज्वाइंट टैक्सेशन की इजाजत से कई परिवारों पर घटेगा टैक्स

आईसीएआई का मानना है कि मौजूदा नियम उन परिवारों के लिए ठीक है, जिसमें पति और पत्नी दोनों कमाते हैं। लेकिन, इंडिया में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनमें परिवार पति की इनकम पर निर्भर है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि मौजूदा नियम की वजह से कई परिवार पेपर पर इनकम दूसरे सदस्यों के नाम से दिखाते हैं। अगर सरकार पति और पत्नी के लिए ज्वाइंट टैक्सेशन की शुरुआत करती है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कई देशों में पति और पत्नी को ज्वाइंट रिटर्न फाइलिंग की इजाजत

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