Get App

हर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट कैपिटल गेंस पर नहीं लगता टैक्स, जानिए क्या है नियम

कैपिटल गेंस दो तरह का होता है-शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। पहले हर एसेट के लिए कैपिटल गेंस टैक्स के नियम अलग-अलग थे। अब सरकार कैपिटल गेंस के नियमों में समानता ला रही है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 26, 2025 पर 4:18 PM
हर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट कैपिटल गेंस पर नहीं लगता टैक्स, जानिए क्या है नियम
अगर किसी शेयर या म्यूचुअल फंड (इक्विटी) की यूनिट्स को खरीदने के 12 महीने के अंदर बेच दिया जाता है तो उस पर शॉर्ट कैपिटल गेंस टैक्स लगता है।

किसी एसेट को खरीदने के कुछ महीने या साल बाद बेचने पर जो मुनाफ होता है, उसे कैपिटल गेंस कहा जाता है। इनकम टैक्स के नियम के तहत कैपिटल गेंस पर टैक्स लगता है। कैपिटल गेंस दो तरह का होता है-शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। पहले हर एसेट के लिए कैपिटल गेंस टैक्स के नियम अलग-अलग थे। अब सरकार कैपिटल गेंस के नियमों में समानता ला रही है।

स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स पर टैक्स

अगर किसी शेयर (Stocks) या म्यूचुअल फंड (इक्विटी) की यूनिट्स को खरीदने के 12 महीने के अंदर बेच दिया जाता है तो उस पर शॉर्ट कैपिटल गेंस टैक्स (Short Term Capital Gains Tax) लगता है। 12 महीने के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगता है।

रियल एस्टेट पर कैपिटल गेंस के नियम

सब समाचार

+ और भी पढ़ें