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मैं शेयरों को बेचकर उस पैसे से घर खरीदना चाहता हूं, क्या मुझे सेक्शन 54एफ के तहत एलटीसीजी पर एग्जेम्प्शन मिलेगा?

कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स (रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर) बेचकर उससे हासिल पैसे का इस्तेमाल तय समयसीमा के अंदर घर खरीदने के लिए कर सकता है। उसे सेक्शन 54एफ के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम करने की इजाजत होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 21, 2026 पर 9:00 PM
मैं शेयरों को बेचकर उस पैसे से घर खरीदना चाहता हूं, क्या मुझे सेक्शन 54एफ के तहत एलटीसीजी पर एग्जेम्प्शन मिलेगा?
अगर तैयार (ready-to-move-in) घर खरीदा जाता है तो उसे कैपिटल एसेट बेचने की तारीख से दो साल के अंदर घर खरीदना होगा।

कई लोग शेयरों में अपने निवेश को बेचकर उस पैसे का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए करना चाहते हैं। वे सेक्शन 54 एफ के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्पशन भी क्लेम करना चाहते हैं। ऐसा सवाल नोएडा के दीपक जैन ने पूछा है। उन्होंने बताया है कि वह अब से लेकर मार्च 2026 के बीच अपने शेयर बेच देना चाहते हैं। लेकिन, इसी महीने एक घर खरीदना चाहते हैं। उनका सवाल है कि क्या वह शेयरों से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।

जैन ने कहा कि कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स (रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर) बेचकर उससे हासिल पैसे का इस्तेमाल तय समयसीमा के अंदर घर खरीदने के लिए कर सकता है। उसे सेक्शन 54एफ के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम करने की इजाजत होगी।

अगर तैयार (ready-to-move-in) घर खरीदा जाता है तो उसे कैपिटल एसेट बेचने की तारीख से दो साल के अंदर घर खरीदना होगा। बेचने (कैपिटल एसेट्स) से एक साल पहले अगर घर खरीदा जाता है तो भी एग्जेम्प्शन मिलेगा। अगर टैक्सपेयर घर बनवाना चाहता है या अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदता है तो कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए तीन साल का समय मिलता है।

जैन ने कहा कि यह एग्जेम्प्शन सिर्फ सिंगल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ट्रांजेक्शन तक सीमित नहीं है। इसे एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है, शर्त यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से जुड़े हर ट्रांजेक्शन के लिए घर खरीदने की तय समयसीमा का पालन होना चाहिए।

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