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सरकार ने क्यों बढ़ाई इनकम टैक्स ऑडिट की डेडलाइन, किसे मिलेगा फायदा? जानिए डिटेल

Income tax audit deadline: CBDT ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स ऑडिट और रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है। जानिए किस वजह से बढ़ाई गई डेडलाइन। साथ ही, किन कारोबार और प्रोफेशनल्स के लिए ऑडिट कराना जरूरी है और किन्हें छूट मिलेगी।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Oct 30, 2025 पर 4:32 PM
सरकार ने क्यों बढ़ाई इनकम टैक्स ऑडिट की डेडलाइन, किसे मिलेगा फायदा? जानिए डिटेल
जिन कारोबारों या प्रोफेशनल्स की आमदनी तय सीमा से ज्यादा होती है, उन्हें टैक्स ऑडिट कराना जरूरी होता है।

Income tax audit deadline: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीखें बढ़ा दी हैं। देशभर से टैक्स प्रोफेशनल्स सरकार से लगातार मांग कर रहे थे कि टैक्स कम्प्लायंस पूरा करने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए। इसके चलते तारीख बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है।

क्यों बढ़ानी पड़ी ऑडिट डेडलाइन

सरकार पहले ही एक महीने की मोहलत दे चुकी थी। हालांकि, कई राज्यों से बताया गया कि हाल की बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इससे डेटा एक्सेसऔर अकाउंटिंग का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ।

इन परेशानियों को देखते हुए CBDT ने अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन 10 नवंबर 2025 तक कर दी है। साथ ही, ऑडिट मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 10 दिसंबर 2025 कर दी है।

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