सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का चुनाव करने की इजाजत दी है। नई पेंशन योजना बनाम पुरानी पेंशन योजना की बहस के बीच, केंद्र ने अपने कर्मचारियों को कुछ मामलों में बाद वाली यानी पुरानी पेंशन योजना चुनने की अनुमति दी है। बताया जा रह है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) नियम, 2021 के तहत कर्मचारी के अपंग या अपंग होने के कारण सेवा से छुट्टी मिलने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना का ऑप्शन मिल सकता है।
