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केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज आज से NPS से UPS में स्विच कर सकेंगे, जानिए नियम और शर्तें

यूपीएस एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन पेआउट स्कीम है। यह एंप्लॉयीज की सर्विस पीरियड पर आधारित है। इसके तहत 25 साल या इससे ज्यादा समय तक नौकरी कर चुके एंप्लॉयीज को अपनी पिछली 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी बतौर पेंशन मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 01, 2025 पर 6:17 PM
केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज आज से NPS से UPS में स्विच कर सकेंगे, जानिए नियम और शर्तें
अगर किसी एंप्लॉयीज की नौकरी 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम है तो उसे उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी।

सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज से 1 अप्रैल यानी आज से हाल में लॉन्च नई पेंशन स्कीम में स्विच कर सकेंगे। नई पेंशन स्कीम का नाम यूनिफायड पेंशन स्कीम (यूपीएस) है। अभी केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज एनपीएस के तहत आते हैं। यह एक मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है। एंप्लॉयीज लंबे समय से गारंटीड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पूरी करने के लिए सरकार ने पिछले साल यूपीएस का ऐलान किया था।

ऐसे कर सकते हैं स्विच

सेंट्रल गवर्नमेंट के एंप्लॉयीज को UPS में स्विच करने के लिए यूपीएस माइग्रेशन पेज पर जाना होगा। फिर एनपीएस ऑप्शंस के तहत यूपीएस को सेलेक्ट करना होगा। एंप्लॉयीज Protean CRA पोर्टल (npscra.nsdl.co.in) के जरिए माइग्रेट कर सकते हैं। सब्मिशन के लिए फिजिकल फॉर्म के इस्तेमाल की भी सुविधा है।

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