केंद्र सरकार ने अपने एंप्लॉयीज के मामले में बड़ा फैसला लिया है। 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज अपनी मर्जी से तय समय से पहले रिटायर कर सकते हैं। शर्त यह है कि इस सुविधा का लाभ सिर्फ ऐसे एंप्लॉयीज उठा सकेंगे, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत आते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 को एनपीएस लागू किया था। इस तारीख और इसके बाद केंद्र सरकार में नौकरी शुरू करने वाले सभी एंप्लॉयीज एनपीएस के तहत आते हैं। इसका मतलब है कि 2004 की शुरुआत में नौकरी शुरू करने वाले एंप्लॉयीज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम का लाभ उठा सकेंगे।
