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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज तय समय से पहले रिटायरमेंट ले सकेंगे

डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर (DoP&PW) ने इस बारे में नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि National Pension System (NPS) के तहत आने वाले एप्लॉयीज अपनी इच्छा से रिटायरमेंट का फैसला कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले अपने एंप्लॉयीज को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) लेने की इजाजत दे दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 23, 2024 पर 3:32 PM
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज तय समय से पहले रिटायरमेंट ले सकेंगे
अगर कोई एंप्लॉयी जल्द रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसे इसके लिए अप्वाइंटिंग अथॉरिटी को कम से कम तीन महीने पहले नोटिस देना होगा।

केंद्र सरकार ने अपने एंप्लॉयीज के मामले में बड़ा फैसला लिया है। 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज अपनी मर्जी से तय समय से पहले रिटायर कर सकते हैं। शर्त यह है कि इस सुविधा का लाभ सिर्फ ऐसे एंप्लॉयीज उठा सकेंगे, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत आते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 को एनपीएस लागू किया था। इस तारीख और इसके बाद केंद्र सरकार में नौकरी शुरू करने वाले सभी एंप्लॉयीज एनपीएस के तहत आते हैं। इसका मतलब है कि 2004 की शुरुआत में नौकरी शुरू करने वाले एंप्लॉयीज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम का लाभ उठा सकेंगे।

स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए नई गाइडलाइंस जारी

डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर (DoP&PW) ने इस बारे में नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि National Pension System (NPS) के तहत आने वाले एप्लॉयीज अपनी इच्छा से रिटायरमेंट का फैसला कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले अपने एंप्लॉयीज को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) लेने की इजाजत दे दी है। इस बारे में सरकार ने 11 अक्टूबर को मेमोरेंडम जारी किया है।

क्या हैं नियम और शर्तें?

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