Get App

विदेशी निवेशकों को बिग रिलीफ, सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को पांच साल और मिलेगी टैक्स में छूट

भारत में किए गए निवेश पर सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स को लेकर जो छूट मिलती है, उसे केंद्र सरकार ने और बढ़ा दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने इसे आज शनिवार को नोटिफाई किया। इससे जुड़ा ऐलान इस साल केंद्रीय बजट में किया गया था। जानिए ये दोनों फंड्स क्या हैं, इन्हें छूट क्यों मिलती है, यह कब से शुरू और कब तक यह जारी रहेगी?

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Jul 12, 2025 पर 1:44 PM
विदेशी निवेशकों को बिग रिलीफ, सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को पांच साल और मिलेगी टैक्स में छूट
सरकार ने करीब पांच साल पहले वर्ष 2020 में इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 10(23एफई) पेश किया था। इसके तहत कुछ परिस्थितियों में खास इंफ्रा बिजनेस में निवेश पर डिविडेंड, ब्याज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया था।

सोवरेन वेल्थ फंड्स (SWFs) और पेंशन फंड्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। भारत में किए गए निवेश पर टैक्स को लेकर जो छूट मिलती है, उसे केंद्र सरकार ने पांच साल तक के लिए यानी 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने इसे आज शनिवार को नोटिफाई किया। इससे जुड़ा ऐलान इस साल केंद्रीय बजट में किया गया था। इस टैक्स एग्जेम्प्शन के चलते सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को भारत में निवेश से डिविडेंड, ब्याज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से हुी आय पर टैक्स से राहत मिलती है। इस राहत की उद्देश्य यही है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ टेलीकॉम, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स समेत अन्य अहम सेक्टर्स के लिए बढ़ती मांग के बीच लंबे समय के लिए विदेशी पूंजी यहां आए।

पांच साल पहले लाया गया था टैक्स एग्जेम्प्शन का नियम

सरकार ने करीब पांच साल पहले वर्ष 2020 में इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 10(23एफई) पेश किया था। इसके तहत कुछ परिस्थितियों में खास इंफ्रा बिजनेस में निवेश पर डिविडेंड, ब्याज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया था। छूट का यह नियम 1 अप्रैल 2020 के बाद हुए निवेश पर लागू है। इसका लक्ष्य देश के अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लंबे समय के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश लाने का है। पहले यह छूट 31 मार्च 2024 तक ही थी लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक किया गया था। इसका ऐलान अंतरिम यूनियन बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था।

क्या होते हैं Sovereign Wealth Fund और Pension Fund?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें