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CGHS कार्डहोल्डर्स के लिए बने नए नियम, ये मेडिकल डिवाइस मिल जाएंगे जल्द, ऑनलाइन करना होगा अप्लाई

CGHS: केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत नए नियम जारी किए हैं। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को CPAP, BiPAP और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी जरूरी मेडिकल डिवाइस की मंजूरी पहले से कहीं जल्दी मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 04, 2025 पर 7:28 PM
CGHS कार्डहोल्डर्स के लिए बने नए नियम, ये मेडिकल डिवाइस मिल जाएंगे जल्द, ऑनलाइन करना होगा अप्लाई
CGHS: केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत नए नियम जारी किए हैं।

CGHS: केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत नए नियम जारी किए हैं। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को CPAP, BiPAP और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी जरूरी मेडिकल डिवाइस की मंजूरी पहले से कहीं जल्दी मिलेगी। इससे मरीजों को महंगे डिवाइस किराए पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक ये डिवाइस मिलने में काफी समय लगता है, जिसके कारण मरीज इसे किराये पर लेते थे। ये किराया CGHS के तहत रिफंड नहीं किया जाता। ऐसे में सीजीएचएस कार्डहोल्डर को इससे फायदा होगा।

ऑनलाइन कर पाएंगे महंगे डिवाइस के लिए अप्लाई

पहले पेंशनर्स को ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, जिससे मंजूरी मिलने में 15 से 45 दिन या उससे ज्यादा समय लग जाता था। अब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे अब काम जल्दी और ट्रांसपेरेंट हाग।

ईमेल से कर सकेंगे अप्लाई

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