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CGHS: डॉक्टर को दिखाने पर कितनी देनी होगी फीस? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट

CGHS: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए CGHS के तहत इलाज कराना आसान तो है, लेकिन हाल के दिनों में OPD कंसल्टेशन फीस को लेकर कन्फ्यूजन था। कई लाभार्थियों को यह साफ नहीं था कि 350 रुपये और 700 रुपये की फीस किस इलाज पर लागू होगी

Edited By: Sheetalअपडेटेड Jan 20, 2026 पर 6:16 PM
CGHS: डॉक्टर को दिखाने पर कितनी देनी होगी फीस? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट
CGHS: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए CGHS के तहत इलाज कराना आसान तो है, लेकिन हाल के दिनों में OPD कंसल्टेशन फीस को लेकर कन्फ्यूजन था।

CGHS: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए CGHS के तहत इलाज कराना आसान तो है, लेकिन हाल के दिनों में OPD कंसल्टेशन फीस को लेकर कन्फ्यूजन था। कई लाभार्थियों को यह साफ नहीं था कि 350 रुपये और 700 रुपये की फीस किस इलाज पर लागू होगी और किस पर नहीं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने फीस और इसके स्ट्रक्चर को लेकर जरूरी जानकारी दी है। CGHS देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। इसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इलाज की सुविधा लेते हैं।

350 रुपये और 700 रुपये की OPD फीस कब मिलेगी?

मंत्रालय ने बताया है कि 350 रुपये और 700 रुपये की OPD कंसल्टेशन फीस हर डॉक्टर या हर इलाज पर लागू नहीं होती। ये चार्ज सिर्फ उन्हीं मामलों में मान्य होंगे, जहां मरीज का इलाज सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर रहा हो।

यहां सुपर-स्पेशलिस्ट का मतलब ऐसे डॉक्टर से है जिनके पास DM (Doctor of Medicine) या MCh (Master of Chirurgiae) की मान्यता प्राप्त डिग्री हो। साथ ही यह इलाज CGHS एम्पैनल्ड अस्पताल में उसी सुपर-स्पेशलिटी से जुड़ा होना चाहिए। अगर इन शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती, तो 700 रुपये की फीस CGHS के तहत मान्य नहीं होगी।

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