CGHS: केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है। अब डिस्पेंसरी से दवाई न मिलने पर बाहर दुकान से दवाई लेना आसान होगा। नए नियमों के तहत अब मरीज ओपीडी की दवाएं बिना नॉन-अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट (NAC) के खुले बाजार यानी रिटेल शॉप से खरीद सकते हैं।
