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CGHS के नियमों में बड़ा बदलाव! दवाई खरीदने पर रिंबर्समेंट हुआ आसान, जानिये कैसे होगा फायदा

CGHS: केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है। नए नियमों के तहत अब मरीज ओपीडी की दवाएं बिना नॉन-अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट (NAC) के खुले बाजार यानी रिटेल शॉप से खरीद सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड May 21, 2025 पर 12:06 PM
CGHS के नियमों में बड़ा बदलाव! दवाई खरीदने पर रिंबर्समेंट हुआ आसान, जानिये कैसे होगा फायदा
CGHS: केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।

CGHS: केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है। अब डिस्पेंसरी से दवाई न मिलने पर बाहर दुकान से दवाई लेना आसान होगा। नए नियमों के तहत अब मरीज ओपीडी की दवाएं बिना नॉन-अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट (NAC) के खुले बाजार यानी रिटेल शॉप से खरीद सकते हैं।

अभी तक क्या था नियम

अब तक CGHS के अंतर्गत अगर कोई दवाई वेलनेस सेंटर या अस्पताल में नहीं होती थी, तो NAC लेना जरूरी होता था। इस प्रमाणपत्र के बिना मरीज बाहर से दवा खरीदने पर उसका पैसा वापिस यानी रिंबर्समेंट नहीं करा सकते थे। लेकिन अब तकनीकी दिक्कतों के चलते सरकार ने NAC की शर्त को अस्थायी रूप से हटा दिया है।

HMIS में बदलाव के कारण हुए नियम आसान

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