7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों पर एक साथ दो पेनाल्टी लगा सकती है। दरअसल, पेनाल्टी लगाने को लेकर कर्मचारियों को काफी कन्फ्यूजन था जिसे लेकर सरकार ने सफाई दी है।डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने कर्मचारियों की नौकरी के दौरान सेकंड और मल्टीपल पेनाल्टी को लेकर क्लेरिफिकेशन दिया है। 28 अक्टूबर 2022 के डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandum) के मुताबिक अधिकारियों को सजा आदेश (Punishment Order) में साफ बताना होगा कि क्या दो पेनाल्टी (या मल्टीपल पेनाल्टी) एक साथ या अलग-अलग चलेंगे।
DoPT ने बताए पेनाल्टी के नियम
ऑफिस मेमोरेंडम में कहा कि अगर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया है तो दो या सभी मल्टीपल पेनाल्टी एक साथ चलाई जानी चाहिए। चाहे आदेश बाद में ही दिया गया हो लेकिन एक साथ तुरंत सभी पेनाल्टी चलनी चाहिए। यदि पहले की सजा चल रही है तो बाकी बचे हुए को भी लागू किया जा सकता है। DoPT ने मल्टीपल पेनाल्टी से जुड़े नियमों के बारे में बताया है। ये नियम उन सभी कर्माचारियों के लिए है जिन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है।
पेंशन नियमों में किया बदलाव (CCS (Pension) Rule Change)
सरकार ने सेंट्रल कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन के नियमों में बदलाव कर दिया है। अगर आपने अपनी नौकरी के दौरान कुछ ऐसी गलतियां की तो आपको अपनी पेंशन और ग्रेच्चुटी से हाथ धोना पड़ सकता है। नौकरी के दौरान किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई विभाग की तरफ से या क्रिमिनल कार्रवाई हुई है, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त होता है तो उस पर भी ये सभी नियम लागू होंगे। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का पेमेंट ले चुका है और उसके बाद दोषी पाया गया है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरा या आंशिक पैसा सरकार वसूल सकती है।
एलटीसी के नियम बदले (LTC Rule Change)
इस महीने की शुरुआत में डीओपीटी ने सीसीएस (CCS – Leave Travel Concession) नियम 1988 के तहत उत्तर पूर्वी एरिया, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और अंडमान और निकोबार की यात्रा के लिए हवाई यात्रा की छूट बढ़ा दी है। लाभ 25 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। एलटीसी का लाभ अब नए रूटों के लिए भी उपलब्ध होगा, जो चार साल के ब्लॉक में तीन बार होम टाइन एलटीसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट/अंडमान और निकोबार/जम्मू-कश्मीर/लद्दाख दौरे के लिए लागू होगा।