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Pan-Aadhaar लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ी आगे, वित्त मंत्रालय ने किया ऐलान, जानें अब कब तक कर पाएंगे ये अनिवार्य काम

सरकार ने ऐसे लोगों को जिन्होंने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं किया है एक राहत भरी खबर दी है। दरअसल राहत भरी खबर यह है कि सरकार ने Aadhaar-Pan Link की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। वित्त मंत्राल ने 28 मार्च को जारी की गई एक विज्ञप्ति में बताया है कि Aadhaar-Pan Link की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी पर अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Mar 28, 2023 पर 3:20 PM
Pan-Aadhaar लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ी आगे, वित्त मंत्रालय ने किया ऐलान, जानें अब कब तक कर पाएंगे ये अनिवार्य काम
Pan-Aadhaar लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ी आगे, वित्त मंत्रालय ने किया ऐलान

Pan-Aadhaar Deadline Extend- सरकार ने पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। जिन भी लोगों ने अभी तक इन दोनों ही सबसे जरूरी दस्तावेजों को आपस में लिंक नहीं कराया है उनको इसे तुरंत लिंक करा लेना भी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसके कुछ नुकसान भी भुगतने होंगे। हालांकि इसी बीच सरकार ने ऐसे लोगों को जिन्होंने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं किया है एक राहत भरी खबर दी है। दरअसल राहत भरी खबर यह है कि सरकार ने Aadhaar-Pan Link की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है।

Aadhaar-Pan Link की डेडलाइन बढ़ाई गई आगे

वित्त मंत्राल ने 28 मार्च को जारी की गई एक विज्ञप्ति में बताया है कि Aadhaar-Pan Link की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी पर अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह ऐलान डेडलाइन बीतने से ठीक तीन दिन पहले किया गया है।  अब आप 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक कर पाएंगे। हालांकि अभी भी आपको इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना ही होगा। अगर आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा।

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