GST on Hostel-PG Rent: अगर आप हॉस्टल या PG में रहते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। अब हॉस्टल (Hostel) या PG (Paying Guests) के किराए के लिए छात्रों को अधिक GST (Goods and Services Tax) देना होगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद हॉस्टल और पीजी के किराए पर 12 फीसदी जीएसटी (GST) लगाने का आदेश दिया है। यानी हॉस्टल और पीजी में रहने वाले छात्रों को अब अधिक भुगतान करना होगा। AAR ने कहा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और पीजी या हॉस्टल समान नहीं होते हैं। ऐसे में दोनों पर एक जैसा नियम लागू नहीं किया जा सकता।
