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ऑफिस को जरूरी है इंप्लॉइज के PF खाते में कंट्रीब्यूशन करना, वरना EPFO की तरफ से लिया जाएगा सख्त ऐक्शन

अगर कोई भी ऑफिस या फिर कंपनी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो उस पर सख्त ऐक्शन भी लिया जाएगा। ईपीएफओ की गाइडलाइन के मुताबिक हर महीने के लिए ऑफिस को कर्मचारियों के खाते में महीने की 15 तारीख तक ईपीएफ की रकम का भुगतान जमा करना होगा। अगर कोई भी नियोक्ता जुर्माने और ब्याज के भुगतान से बचना चाहता है तो उसे यह तय करना चाहिए कि ईपीएफ का भुगतान वक्त पर कर दिया जाए

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jun 29, 2023 पर 7:52 PM
ऑफिस को जरूरी है इंप्लॉइज के PF खाते में कंट्रीब्यूशन करना, वरना EPFO की तरफ से लिया जाएगा सख्त ऐक्शन
अगर कोई भी ऑफिस या फिर कंपनी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो उस पर सख्त ऐक्शन भी लिया जाएगा

हर एक नौकरीपेशा व्यक्ति का पीएफ अकाउंट (PF Account) खुलवाया जाता है। इसमें कर्मचारियों की मंथली सैलरी का एक हिस्सा जमा होता है। जितना हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी से काटा जाता है उतना ही हिस्सा कंपनी या फिर ऑफिस की तरफ से भी जमा किया जाता है। हालांकि अगर कोई भी ऑफिस या फिर कंपनी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो उस पर सख्त ऐक्शन भी लिया जाएगा। ईपीएफओ की गाइडलाइन के मुताबिक हर महीने के लिए ऑफिस को कर्मचारियों के खाते में महीने की 15 तारीख तक ईपीएफ की रकम का भुगतान जमा करना होगा। अगर कोई भी नियोक्ता जुर्माने और ब्याज के भुगतान से बचना चाहता है तो उसे यह तय करना चाहिए कि ईपीएफ का भुगतान वक्त पर कर दिया जाए।

कोर्ट भी दे चुकी है फैसला

फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर कोई कर्मचारियों के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में देरी होती है तो फिर ऑफिस की तरफ से नुकसान का कवर किया जाना जरूरी है। ईपीएफो के मुताबिक कंट्रीब्यूशन में चूक या देरी करने पर ऑफिस को दी जाने वाली रकम पर हर्जाना और इंटरेस्ट का भुगतान भी करना होगा। इसके अलावा ईपीएफओ की तरफ से उस इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बताया गया है जिस पर कंट्रीब्यूशन में देरी की वजह से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है।

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