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इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है पैन से आधार को लिंक करना, जानें क्या आप भी हैं इस कटेगरी में शामिल

Aadhaar-Pan को लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया जा चुका है। पैन से आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है। सरकार ने पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Mar 03, 2023 पर 1:25 PM
इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है पैन से आधार को लिंक करना, जानें क्या आप भी हैं इस कटेगरी में शामिल
इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है पैन से आधार को लिंक करना, जानें क्या आप भी हैं इस कटेगरी में शामिल

Pan Card और Aadhaar Card आज के वक्त में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड कई सारे कामों में इस्तेमाल होते हैं। लगभग सभी तरह की सरकारी सुविधाओं और योजनाओं के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। वहीं बैंक में 50 हजार रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए और आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। जिस वजह से सरकार ने पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। हालांकि कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है।

क्या है Aadhaar-Pan लिंक करने की लास्ट डेट

Aadhaar-Pan को लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया जा चुका है। पैन से आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। अपने एक हालिया ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिखा था कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। एक अप्रैल 2023 से, अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

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