ITR Filing 2023: टैक्स पेयर्स के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट फिक्स कर दी गई है। अब आपको 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप परेशानी में भी फंस सकते हैं। सरकार ने इस बार आईटीआर ना भरने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना की धनराशि को बढ़ाने का प्रावधान भी कर दिया है।
