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ITR filing 2023: वक्त से पूरा कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो भरना पड़ेगा मोटा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट फिक्स कर दी गई है। अब आपको 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप परेशानी में भी फंस सकते हैं। सरकार ने इस बार आईटीआर ना भरने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना की धनराशि को बढ़ाने का प्रावधान भी कर दिया है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Apr 25, 2023 पर 11:51 PM
ITR filing 2023: वक्त से पूरा कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो भरना पड़ेगा मोटा जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट फिक्स कर दी गई है

ITR Filing 2023: टैक्स पेयर्स के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट फिक्स कर दी गई है। अब आपको 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप परेशानी में भी फंस सकते हैं। सरकार ने इस बार आईटीआर ना भरने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना की धनराशि को बढ़ाने का प्रावधान भी कर दिया है।

आगे नहीं बढ़ाई जाएगी लास्ट डेट

सरकार ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट को आगे भी नहीं बढ़ाया जाएगा। जिस वजह से सभी टैक्स पेयर्स के लिए यह जरूरी है कि वे लास्ट डेट से पहले अपना आईटीआर जरूर फाइल कर दें। आईटीआर ना भरने वाले टैक्सपेयर्स मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के घाटों को कैरी फॉर्वर्ड भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप बाद में अपना आईटीआर भरते हैं तो इस पर आपको मोटा जुर्माना भी देना होगा।

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इसलिए भी है जरूरी ITR फाइल करना

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