इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR File) करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अपने टैक्स रिटर्न के इंतजार कर रहे हैं तो आप ऐसा ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दरअसल इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नई तरह की सुविधा को शुरू किया गया है। इसके जरिए आप सीधे अपने रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इस सुविधा के शुरू होने से पहले टैक्स पेयर्स TIN-NSDL वेबसाइट के जरिए अपने रिफंड को चेक कर पाते थे। हालांकि आप इसे अभी भी TIN-NSDL की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। आइये समझ लेते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में।
कैसे चेक कर सकते हैं रिफंड का स्टेटस
यदि आपने अपनी वास्तविक कर देनदारी से अधिक कर का भुगतान किया है, तो आप आयकर विभाग से कर रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको क्विक लिंक के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको तब तक नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा जब तक कि आपको नो योर रिफंड स्टेटस दिखाई ना दे जाए। आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर को इंटर करना होगा। इसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी को इंटर करते ही आपका रिफंड स्टेटस दिख जाएगा।
दिक्कत होने पर शो होगा यह मैसेज
अगर आपको ITR बैंक डिटेल में कुछ दिक्कत है तो स्क्रीन पर यह दिखेगा कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ई-फाइल -> आयकर रिटर्न -> दायर रिटर्न देखें के ऑप्शन से नेविगेट करके अपनी ई-फाइलिंग स्टेटस की जांच करें। 2 जुलाई 2023 तक, मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 1.32 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं। आयकर पोर्टल के अनुसार, इनमें से अब तक लगभग 1.25 करोड़ आयकर रिटर्न वेरिफाई किए जा चुके हैं। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अब तक केवल 3,973 वेरिफाइड आईटीआर भरे गए हैं।