इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की आखिरी डेट निकल गई है। 31 जुलाई बिना जुर्माना फाइल किए हुए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख थी। हालांकि ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर अंदर उसका वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। बिना इसके आपका ITR पूरा नहीं माना जाएगा। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया है।
