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ITR Filing के बाद जरूरी है उसका ई-वेरिफिकेशन, वरना आपको देना होगा 5,000 रुपये का जुर्माना

ITR वेरिफिकेशन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया है। आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए लिखा की प्रिय करदाताओं ITR दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपना ITR वेरिफिकेशन करना याद रखें। लेट वेरिफिकेशन से इनकम टैक्स वेरिफ़ाई करना याद रखें। देरी न करें, आज ही अपना ITR वेरिफाई करें।

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Aug 31, 2023 पर 5:41 PM
ITR Filing के बाद जरूरी है उसका ई-वेरिफिकेशन, वरना आपको देना होगा 5,000 रुपये का जुर्माना
ITR वेरिफिकेशन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया है

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की आखिरी डेट निकल गई है। 31 जुलाई बिना जुर्माना फाइल किए हुए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख थी। हालांकि ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर अंदर उसका वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। बिना इसके आपका ITR पूरा नहीं माना जाएगा। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया है।

IT डिपार्टमेंट ने किया है ये ट्वीट

ITR वेरिफिकेशन को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया है। आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए लिखा की प्रिय करदाताओं ITR दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपना ITR वेरिफिकेशन करना याद रखें। लेट वेरिफिकेशन से इनकम टैक्स वेरिफाई करना याद रखें। देरी न करें, आज ही अपना ITR वेरिफाई करें।

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क्यों जरूरी है ITR वेरिफिकेशन

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