नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लिए नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अब सालाना पेंशन पाने या इससे बाहर निकलने के इच्छुक सब्सक्राइबर्स को नो योर कस्टमर (KYC) या निकासी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। PFRDA ने कहा कि इससे NPS से बाहर निकलने के बाद सालाना पेंशन के भुगतान में तेजी आएगी और यह प्रक्रिया आसान होगी। पेंशन फंड रेगुलेटर ने फरवरी 2023 में जारी एक बयान में कहा कि उसने इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) के साथ सहयोग में एन्यूटी खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाया है।
