Get App

NPS के लिए 1 अप्रैल से नया नियम, निकासी के लिए ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा अनिवार्य

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लिए नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अब सालाना पेंशन पाने या इससे बाहर निकलने के इच्छुक सब्सक्राइबर्स को नो योर कस्टमर (KYC) या निकासी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। PFRDA ने कहा कि इससे NPS से बाहर निकलने के बाद सालाना पेंशन के भुगतान में तेजी आएगी

Moneycontrol Newsअपडेटेड Mar 14, 2023 पर 7:12 PM
NPS के लिए 1 अप्रैल से नया नियम, निकासी के लिए ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा अनिवार्य
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लंबी अवधि के लिए निवेश प्‍लान है

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लिए नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अब सालाना पेंशन पाने या इससे बाहर निकलने के इच्छुक सब्सक्राइबर्स को नो योर कस्टमर (KYC) या निकासी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। PFRDA ने कहा कि इससे NPS से बाहर निकलने के बाद सालाना पेंशन के भुगतान में तेजी आएगी और यह प्रक्रिया आसान होगी। पेंशन फंड रेगुलेटर ने फरवरी 2023 में जारी एक बयान में कहा कि उसने इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) के साथ सहयोग में एन्यूटी खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाया है।

इसके तहत NPS से बाहर निकलने समय नोडल ऑफिसर/POPs के पास सब्सक्राइबर्स जो NPS निकासी फॉर्म जमा करेंगे, एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर्स (ASPs) उस फार्म का इस्तेमाल एन्यूटी या सालाना पेंशन को जारी करने के लिए कर सकते हैं।

ASPs उन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को कहते हैं, जो IRDAI के रेगुलेशन में आते हैं। साथ ही NPS ग्राहकों की सेवा करने और पेंशन के साथ उनकी वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए PFRDA के साथ सूचीबद्ध हैं।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें