Pan-Aadhaar Link की डेडलाइन नजदीक आती जा रही है। सरकार ने इन दोनों ही जरूरी दस्तावेजों को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। पैन आधार लिंक करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं तो आपके लिए यह काम और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रोविंडेट फंड और पेंशन रेगुलेटर PFRDA की गाइडलाइन के मुताबिक सभी एनपीएस सब्सक्राइबर्स के 31 मार्च 2023 की डेडलाइन खत्म होने तक इन दोनों ही दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से जोड़ना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से उनका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा और उनके ट्रांजैक्शन में रुकावटों या फिर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।
