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NPS खाताधारक 31 मार्च तक जरूर करा लें Pan-Aadhaar Link, चूकने पर भुगतना होगा ये गंभीर नुकसान

अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं तो आपके लिए Pan-Aadhaar Link और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रोविंडेट फंड और पेंशन रेगुलेटर की PFRDA की गाइडलाइन के मुताबिक सभी एनपीएस सब्सक्राइबर्स के 31 मार्च 2023 की डेडलाइन खत्म होने तक इन दोनों ही दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से जोड़ना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से उनका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Mar 26, 2023 पर 4:10 PM
NPS खाताधारक 31 मार्च तक जरूर करा लें Pan-Aadhaar Link, चूकने पर भुगतना होगा ये गंभीर नुकसान
Pan-Aadhaar Link न करने पर NPS खाता धारकों को होगा ये बड़ा नुकसान

Pan-Aadhaar Link की डेडलाइन नजदीक आती जा रही है। सरकार ने इन दोनों ही जरूरी दस्तावेजों को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। पैन आधार लिंक करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं तो आपके लिए यह काम और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रोविंडेट फंड और पेंशन रेगुलेटर PFRDA की गाइडलाइन के मुताबिक सभी एनपीएस सब्सक्राइबर्स के 31 मार्च 2023 की डेडलाइन खत्म होने तक इन दोनों ही दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से जोड़ना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से उनका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा और उनके ट्रांजैक्शन में रुकावटों या फिर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

क्या गाइडलाइन दी है PFRDA ने

23 मार्च को जारी किए गए अपने एक बयान में PFRDA ने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट होल्डर्स के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर और केवेआईसी कराना जरूरी होता है। सभी NPS खाताधारकों के लिए एक वैलिड केवाईसी जरूरी है। ऐसे में सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी है कि वे निर्धारित अधिकारियों को इस बारे में सूचित करें कि पैन आधार नंबर को आपस में लिंक कर दिया गया है। यह डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही करना अनिवार्य है नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा।

CBDT ने भी जारी की है गाइडलाइन

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