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Income Tax: फॉर्म 16 से मिसमैच की वजह से भी रिफंड में हो रही देरी, जानिए क्या है पूरा मामला

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किए गए एग्जेम्प्शन और फॉर्म 16 (Annexure II) के डेटा में मिसमैच मिले हैं। डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस तरह की गड़बड़ियों की वजह से रिफंड का अमाउंट बढ़ा है। इसलिए ऐसे रिटर्न की प्रोसेसिंग में जांच बढ़ाई गई है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 23, 2025 पर 3:57 PM
Income Tax: फॉर्म 16 से मिसमैच की वजह से भी रिफंड में हो रही देरी, जानिए क्या है पूरा मामला
ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्हें लगता है कि ऑरिजिनल रिटर्न में कोई गलती हो गई थी, वे रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर उसे ठीक कर सकते हैं।

कई सैलरीड टैक्सपेयर्स का रिफंड का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन मामलों में रिफंड की प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से रोक दी है, जिनमें रिटर्न फॉर्म 16 में सैलरी की डिटेल से मैच नहीं कर रहे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे मामलों में सीधे टैक्सपेयर्स को ईमेल भेजे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनटर्नल रिस्क चेक के तहत ज्यादा अमाउंट के रिफंड के में स्क्रूटनी बढ़ी है।

ज्यादा अमाउंट के रिफंड के मामलों में जांच बढ़ाई गई

Income Tax Department को कई इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किए गए एग्जेम्प्शन और फॉर्म 16 (Annexure II) के डेटा में मिसमैच मिले हैं। डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस तरह की गड़बड़ियों की वजह से रिफंड का अमाउंट बढ़ा है। इसलिए ऐसे रिटर्न की प्रोसेसिंग में जांच बढ़ाई गई है। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख के 2-3 हफ्तों के अंदर रिटर्न की प्रोसेसिंग हो जाती है। रिफंड आ जाता है।

डिपार्टमेंट ने सिर्फ रिफंड की प्रोसेसिंग रोकी है

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