Get App

पैन-आधार लिंक की डेडलाइन आ गई है नजदीक, अगर नहीं किया ये जरूरी काम तो भुगतना होगा गंभीर नुकसान

पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। जिसके आपको कई सारे नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप 50,000 से ऊपर का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी दाखिल नहीं कर सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 19, 2023 पर 4:55 PM
पैन-आधार लिंक की डेडलाइन आ गई है नजदीक, अगर नहीं किया ये जरूरी काम तो भुगतना होगा गंभीर नुकसान
पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा

पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इन दोनों ही दस्तावेजों के सहारे ही लगभग हर एक तरह के सरकारी काम और सुविधाओं का फायदा उठाया जा सकता है। जिस वजह से सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को एक दूसरे के साथ लिंक करना भी अनिवार्य बना दिया है।

अगर नहीं कराया पैन आधार लिंक तो होगा नुकसान

पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। जिसके आपको कई सारे नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप 50,000 से ऊपर का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा इनवैलिड पैन कार्ड पर आपको टैक्स रिफंड के लिए भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा TCS और TDS की कटौती पर भी ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा। अमान्य पैन कार्ड के सहारे कोई भी बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया जा सकता है।

Electricity Bill: ज्यादा आ रहा है बिजली का बिल? करें ये उपाय बचेंगे हजारों रुपये

क्या है पैन-आधार को लिंक करने का प्रोसेस

सब समाचार

+ और भी पढ़ें