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Pension Scheme: इन सरकारी योजनाओं में सबके लिए मिलते हैं अलग-अलग फायदे, आखिर ऐसा क्यों?

Pension Scheme: प्रोविडेंट फंड तीन तरह के होते हैं। पहला कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), सार्वजनिक भविष्‍य निधि (PPF) और जनरल प्रोविडेंड फंड (GPF)। हर महीने तय रकम इन खातों में जमा होती है। लेकिन बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक ही हैं। आइये जानते हैं इन तीनों क्या अंतर है

Edited By: Jitendra Singhअपडेटेड Dec 05, 2023 पर 3:38 PM
Pension Scheme: इन सरकारी योजनाओं में सबके लिए मिलते हैं अलग-अलग फायदे, आखिर ऐसा क्यों?
Pension Scheme: GPF में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही योगदान के लिए मौका मिलता है।

Pension Scheme: केंद्र सरकार की ओर से हर तबके के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ताकि लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले। सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं है, जिनमें मोटा मुनाफा मिलता है। आज हम आपको एक सरकारी योजना के बारे में बता रहे हैं। जहां निवेश करने पर सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट कर्मचारियों को अलग-अलग फायदा मिलता है। ऐसे में इन योजनाओं के बारे में आपकी जानने की इच्छा बढ़ गई होगी। दरअसल, हम बात कर रहे हैं सरकारी की ओर से चलाई जाने वाली पेंशन योजनाओं के बारे में। सरकार की ओर से निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं।

इसमें नौकरी के दौरान कर्मचारियों को अपने वेतन से कंट्रीब्‍यूशन करना रहता है। रिटायरमेंट पर एकमुश्‍त पैसा मिलने के साथ ही हर महीने पेंशन का भी फायदा उठा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की योजना चलाई जा रही है। वहीं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए इसी तर्ज पर एम्‍पलॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) की योजना चलाई जा रही है।

क्या होता है EPF?

EPF की राशि हर कर्मचारी की सैलरी से काटी जाती है। बेसिक सैलरी का 12 फीसदी कर्मचारी के वेतन से EPF में जमा होता है। 12 फीसदी कंपनी भी देती है। जिसमें 8.33 फीसदी आपके पेंशन स्कीम (EPS) अकाउंट में और बाकी 3.67 फीसदी EPF में जमा होता है। अगर किसी कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो उसे EPF लागू करना होगा। इस पर मौजूदा समय में 8.15 फीसदी ब्याज मिल रहा है। सरकार की ओर से हर साल इसके ब्याज दर में बदलाव किया जाता है। जब नौकरी बदलते हैं तो पुराने PF अकाउंट को बंद करवा सकते हैं या फिर इसे ट्रांसफर भी करवाया जा सकता है। इस राशि का कुछ हिस्सा निकाला भी जा सकता है।

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