अपने पैसों को सही और सुरक्षित तरीके से सेव करने के लिए पोस्ट ऑफिस (Post Office Saving Scheme) अगल अलग तरह की कई सारी योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं में आप अपने पैसों को जमा कर सकते हैं जिस पर आपको शानदार ब्याज के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। सरकार की तरफ से हर एक तीन महीने में इन पर ब्याज को संशोधित करता है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अनुसार, डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में हर एक योजना की विशेषताएं ब्याज दरों, अवधि और इसके समय से पहले निकासी के नियमों के साथ अलग अलग होती हैं। आइये जानते हैं पोस्ट ऑफिस की हर एक योजना पर समय से पहले पैसा निकाले के लिए क्या नियम हैं।
नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट
पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को संबंधित डाकघर में अप्लीकेशन फॉर्म देकर अकाउंट ओपन करने की तारीख से तीन साल बाद बंद किया जा सकता है। भले ही अकाउंट को समय से पहले बंद कर दिया जाता है लेकिन इस पर पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट लागू किया जाएगा जो कि 4 फीसदी है।
नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट
पोस्ट ऑफिस की इस योजना में अकाउंट ओपन करने के छह महीने तक इसे बंद नहीं किया जा सकता है। अगर एक टाइम डिपॉजिट अकाउंट छह महीने के बाद लेकिन एक साल से पहले बंद किया जाता है तो इस पर भी 4 फीसदी का इंटरेस्ट लागू होगा। वहीं अगर 2 साल, तीन साल और 5 साल के टाइम डिपॉजिट अकाउंट को 1 साल के बाद और वक्त से पहले बंद किया जाता है तो इंटरेस्ट रेट को पूरे साल के लिए 2 फीसदी कम पर काउंट किया जाएगा।
नेशनल सेविंग मंथली इनकम स्कीम
इस योजना को पैसा जमा करने की तारीख से एक साल पहले तक बंद नगीं किया जा सकता है। अगर इसे एक साल बाद और तीन साल से पहले बंद किया जाता है तो मूलधन पर 2 फीसदी की कटौती की जाएगी और बाकी की रकम का भुगतान किया जाएगा। अगर खाते को तीन साल बाद और पांच साल से पहले बंद कर देते हैं तो 1 फीसदी कटौती की जाएगी।
सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम
खाता खोलने की तारीख से किसी भी वक्त इसे बंद किया जा सकता है। अगर खाते को 1 साल से पहले बंद किया जाता है तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर खाते को 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद किया जाता है तो जमा किए गए पैसे से 1.5% के बराबर की रकम काट ली जाएगी। यदि खाता 2 वर्ष के बाद लेकिन खुलने की तिथि से 5 वर्ष से पहले बंद हो जाता है, तो मूल राशि से 1% के बराबर राशि काट ली जाएगी।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम
जिस साल आपने खाता खोला है उसके पांच साल के बाद आप इसे बंद कर सकत हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे कि अकाउंट होल्डर के पति, पत्नी या फिर बच्चे की जानलेवा बीमारी के मामले में इससे निकासी की जा सकती है। अकाउंट होल्डर या फिर उसके बच्चे की हायर एजुकेशन के मामले में। स्थाई निवास को बदलने के मामले में। समय से पहले बंद करने के समय खाता खोलने की तारीख/विस्तार की तारीख, जैसा भी मामला हो, से 1% ब्याज काटा जाएगा।
पांच साल के बाद इस खाते को बंद किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। जैसे कि खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में। ऐसे में इस पर 4 फीसदी इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। या फिर अभिभावक की मृत्यु की स्थिति के बाद भी खाते को बंद किया जा सकता है। इस खाते को समय से पहले बंद करने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे।
इस अकाउंट को 5 साल से पहले बंद किया जा सकता है। इसे अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर या फिर गिरवीदार द्वारा जब्ती पर या फिर अदालत के आदेश पर इसे बंद किया जा सकता है।
इसे अकाउंट को मेच्योरिटी से पहले किसी भी वक्त किसी भी समय शर्तों के साथ बंद किया जा सकता है। सिंगल अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर या फिर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर इसे बंद किया जा सकता है। साथ ही इसे जमा करने की तारीख से 2 साल 6 महीने के बाद बंद किया जा सकता है।
महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र
इसे खाताधारक की मृत्यु होने पर या फिर खाताधारक की जानलेवा बीमारी की दशा में दस्तावेज जमा करने पर इस खाते को बंद किया जा सकता है। योजना का ब्याज मूलधन पर देय होगा।