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Pran Vayu Devata Yojana: इंसान क्या यहां पेड़ों को मिलेगी पेंशन, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Pran Vayu Devata Yojana: हरियाणा सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 75 साल से पुराने पेड़ों को 2,500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। ये पैसे सीधे केयर टेकर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी। इससे पर्यावरण को कई फायदे होंगे

Edited By: Jitendra Singhअपडेटेड Jun 25, 2023 पर 3:20 PM
Pran Vayu Devata Yojana: इंसान क्या यहां पेड़ों को मिलेगी पेंशन, जानिए कैसे उठाएं फायदा
Pran Vayu Devata Yojana: अब वृद्ध पेड़ों को भी वृद्धा पेंशन की तरह पेंशन दी जाएगी। 75 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों को ये पेंशन मिलेगी

Pran Vayu Devata Yojana: इंसान क्या अब पेड़ों को भी पेंशन देने की शुरुआत कर दी गई है। शायद यह बात सुनकर किसी को यकीन न हो, लेकिन यह सच है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए एक योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम प्राण वायु देवता योजना (Pran Vayu Devata Yojana) है। इस योजना के तहति 75 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों को 2,500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन की यह रकम सीधे केयर टेकर के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि पेड़ों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं। उनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के जरिए आप कमाई भी कर सकते हैं।

सूबे में खट्टर सरकार ने भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया था। इस योजना का ऐलान राज्य. सरकार ने साल 2021 में किया था। लेकिन अब इसको अमलीजामा पहनाया जा रहा है। सरकार का मकसद है कि इस योजना से पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी। इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता में इजाफा होगा।

इन पेड़ों को मिलेगी पेंशन

राज्य सरकार का कहना है कि प्राण वायु देवता योजना के तहत 75 साल की उम्र पार कर चुके पेड़ों को ही शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत छोटे किसानों और गरीब मजदूरों को जोड़ा जाता है। ताकि वो अपने खाली समय में पेड़ों की देखभाल करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। इसके बदले में कुछ पैसे भी कमा सकें। भूमिहीन, गरीब और छोटे किसान चाहें तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा के वन और पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने कहा कि राज्य में लोगों के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में वृद्धि के अनुपात में हर साल इस पेंशन राशि में इजाफा किया जाएगा। इस योजना में गिरे हुए पेड़, खोखले, मृत, सूखे और रोगग्रस्त पेड़ शामिल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वन भूमि पर खड़े पेड़ इस योजना के तहत नहीं आएंगे।

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