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ITR Filing: एआईएस में डेटा मिसमैच को हल्के में न लें, 5000 रुपये के फर्क से भी आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस

छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। एक टैक्सपेयर को इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा क्योंकि उसने 5000 रुपये के इंटरेस्ट इनकम को डिक्लेयर नहीं किया था

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Sep 11, 2025 पर 7:43 PM
ITR Filing: एआईएस में डेटा मिसमैच को हल्के में न लें, 5000 रुपये के फर्क से भी आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसेसमेंट ईयर 2025-26 में ज्यादा टैक्स चुकाने वाले टैक्सपेयर्स की अतिरिक्त जांच कर रहा है।

आपने अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) चेक कर लिया है? अगर नहीं तो जल्द चेक कर लें कि इसमें कोई गलत जानकारी नहीं है। टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आ रहे हैं, जिनकी वजह एआईएस में गलत जानकारी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख करीब आ गई है। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार फॉर्म16, फॉर्म 26एएस और एआईएस के डेटा को चेक कर लेना जरूरी है।

छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है

टैक्सबडी डॉट कॉम के फाउंडर सुजीत बांगर ने कहा कि छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। बांगर ने एक ऐसे मामले के बारे में बताया है, जिसमें टैक्सपेयर को इसलिए Income Tax Department ने नोटिस भेजा क्योंकि उसने 5000 रुपये के इंटरेस्ट इनकम को डिक्लेयर नहीं किया था। कई लोग इंटरेस्ट इनकम को कुल इनकम में जोड़ना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस छोटे अमाउंट को जोड़ने की जरूरत नहीं है।

एआईएस के डेटा को ठीक से चेक करने के बाद भरें रिटर्न

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