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Income Tax Return: कई टैक्सपेयर्स का रिफंड सेम डे आ रहा, जल्द रिफंड चाहते हैं तो रिटर्न फाइलिंग में इन बातों का रखें ध्यान

Income Tax Return: आम तौर पर कम रिफंड वाले रिटर्न की प्रोसेसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द करता है। लेकिन, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए जिन टैक्सपेयर्स का रिफंड नहीं आया है वे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कर अपने रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Sep 11, 2025 पर 6:24 PM
Income Tax Return: कई टैक्सपेयर्स का रिफंड सेम डे आ रहा, जल्द रिफंड चाहते हैं तो रिटर्न फाइलिंग में इन बातों का रखें ध्यान
टैक्सपेयर्स को लगता है कि खुद रिटर्न फाइल करने में रिस्क है तो उसे किसी टैक्स प्रोफेशनल की मदद ले लेनी चाहिए।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख करीब आ गई है। आपको रिटर्न फाइल करने में देर नहीं करना चाहिए। कई टैक्सपेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार रिटर्न फाइल करने की 15 सितंबर की अंतिम तारीख बढ़ाएगी। लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को डेडलाइन बढ़ने का इंतजार करने की जगह जल्द रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अंतिम तारीख को रिटर्न फाइल करने में गलती होने की संभावना रहती है। इससे आपका रिफंड अटक सकता है।

सेम डे रिफंड का पैसा बैंक अकाउंट में आया

गाजियाबाद के रहने वाले मनोहर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 9 सितंबर को दोपहर में Return फाइल किया था। शाम तक उनका Refund उनके बैंक अकाउंट आ गया था। उन्होंने रिटर्न खुद फाइल किया था। नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुद Income Tax Return फाइल करना आसान होता है। फॉर्म 16 में उनकी ग्रॉस इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स डिडक्शन की जानकारी होती है। लेकिन, सेल्फ-एंप्लॉयड सहित दूसरे लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना उतना आसान नहीं होता।

रिटर्न में गलती होने पर आ सकता है नोटिस

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