Rapido fined ₹10 lakh: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए ऑनलाइन निजी बाइक-टैक्सी कंपनी रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने राइड-हेलिंग सर्विस रैपिडो को उन ग्राहकों को पैसे देने का निर्देश भी दिया है जिन्होंने कंपनी के 'पांच मिनट में ऑटो या फिर पाएं 50 रुपये' ऑफर का इस्तेमाल किया था। लेकिन उन्हें यह राशि मिली नहीं। CCPA ने रैपिडो के विज्ञापनों की जांच के बाद यह कार्रवाई की।