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Gold खरीदने के लिए देना होगा पैन या आधार कार्ड? जानें क्या कहते हैं टैक्स से जुड़े नियम

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टैक्स कानूनों के मुताबिक आप कितनी भी रकम का भुगतान करके नकद में सोना खरीद सकते हैं। इस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक सिंगल ट्रांजैक्शन में दो लाख रुपये या उससे ज्यादा की नकद मंजूर नहीं की जा सकती है। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी आप गोल्ड खरदीने के लिए किसी भी रकम का भुगतान कर सकते हैं

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Sep 23, 2023 पर 2:55 PM
Gold खरीदने के लिए देना होगा पैन या आधार कार्ड? जानें क्या कहते हैं टैक्स से जुड़े नियम
अगर आप त्योहारी सीजन में शादी-ब्याह या फिर इस तरह के किसी दूसरे कामों के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ जानकारियों के बारे में पता होना भी जरूरी है

देश में कुछ दिनों के अंदर त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। इस सीजन के दौरान देश में सोने (Gold) की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप त्योहारी सीजन में शादी-ब्याह या फिर इस तरह के किसी दूसरे कामों के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ जानकारियों के बारे में पता होना भी जरूरी है। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि आप पैन या आधार के बिना नगद देकर कितना सोना खरीद सकते हैं? साथ ही इस पर टैक्स के क्या नियम हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टैक्स कानूनों के मुताबिक आप कितनी भी रकम का भुगतान करके नकद में सोना खरीद सकते हैं। इस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इनकम टैक्स कानूनों के मुताबिक सिंगल ट्रांजैक्शन में दो लाख रुपये या उससे ज्यादा की नकद मंजूर नहीं की जा सकती है। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी आप गोल्ड खरदीने के लिए किसी भी रकम का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन गहनों के मामले में हर एक ट्रांजैक्शन पर दो लाख रुपये या फिर उससे ज्यादा की नगद रकम मंजूर नहीं की जाएगी। इस मामले में कानून गहनों की खरीदारी पर दो लाख रुपये से ज्यादा की रकम को मंजूर करने से रोकता है।

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