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Yes Bank scam: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को दी जमानत

CBI का आरोप है कि थापर ने धोखाधड़ी करने के लिए कपूर के साथ आपराधिक साजिश रची थी और 8 अक्टूबर 2021 को CBI ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 26, 2022 पर 12:11 PM
Yes Bank scam: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को दी जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यस बैंक घोटाले में थापर को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने 25 मार्च को अवंता ग्रुप (Avantha Group) के प्रमोटर और अवंता रियल्टी (Avantha Realty) के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष गौतम थापर (Gautam Thapar) को रियल्टी कंपनी के साथ 307 करोड़ रुपये के लेनदेन से जुड़े यस बैंक (Yes Bank) धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई (Justice Anuja Prabhudessai) की एकल पीठ ने थापर को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

सीबीआई ने थापर, यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर (Yes Bank Founder Rana Kapoor) और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (पीसीए) की धारा 7, 11 और 12 के तहत मामला दर्ज किया था।। जांच एजेंसी के अनुसार, मामले के मुख्य आरोपी कपूर ने अवंता की दिल्ली में एक प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदी थी। आरोप यह था कि कपूर ने अवंता के साथ लोन के रूप में आधिकारिक लेन-देन किया था।

सीबीआई (CBI) का आरोप है कि थापर ने धोखाधड़ी के मकसद से कपूर के साथ आपराधिक साजिश रची थी। CBI ने 8 अक्टूबर, 2021 को चार्जशीट दाखिल की थी। ​​थापर को ईडी (ED) ने सीबीआई जांच के आधार पर उनके द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

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