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UPS में स्विच करने की समय सीमा अब नवंबर अंत तक, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन और दिया एक और चान्स

UPS Deadline Extended: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की आखिरी तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है। अब कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए ज्यादा समय लेकर अपना विकल्प चुन सकते हैं।

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 01, 2025 पर 4:12 PM
UPS में स्विच करने की समय सीमा अब नवंबर अंत तक, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन और दिया एक और चान्स

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की आखिरी तारीख को दो महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया है। पहले यह तारीख 30 सितंबर 2025 थी, जिसे बढ़ाकर अब कर्मचारियों को ज्यादा समय मिल गया है ताकि वे इस योजना में शामिल होने का निर्णय आराम से ले सकें। यह कदम वित्त मंत्रालय ने लिया है और इसे पेंशन नियामक संस्था पीएफआरडीए को भी सूचित किया गया है ।

यूपीएस योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के विकल्प के रूप में शुरू की गई है। इसमें शामिल कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन मिलती है, जो उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% तक हो सकती है। इस योजना में कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार 18.5% का योगदान करती है। इसका मकसद कर्मचारियों को पेंशन की बेहतर सुविधा देना और उनकी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है ।

अब तक कुल 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से सिर्फ करीब 1 लाख कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना है। इस कम भागीदारी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि कर्मचारियों को और समय दिया जाए ताकि वे एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लाभों को समझकर सही निर्णय ले सकें। कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद यह समय सीमा बढ़ाई गई है ।

यूपीएस में हाल ही में कई सुधार भी किए गए हैं, जिनमें स्विच ऑप्शन, त्यागपत्र पर लाभ, अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लाभ और कर छूट जैसी नई सुविधाएं शामिल हैं। इन बदलावों को समझने और योजना की पूरी जानकारी लेने के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता थी, जिसके कारण डेडलाइन बढ़ाई गई है। इससे कर्मचारी योजना के तहत निश्चित पेंशन पाने के लिए आसानी से स्विच कर सकेंगे ।

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